संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
Published by: आकाश दुबे

Updated Fri, 06 Sep 2024 10:16 PM IST

साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव प्रताप राजपूत और दीपक शर्मा को अपहरण के बाद हत्या व साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।


Life imprisonment to two people including former district president of BJP in murder case in Etawah

भाजपा का पूर्व जिलाध्यक्ष
– फोटो : अमर उजाला

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जिला एवं सत्र न्यायाधीश चवन प्रकाश ने हत्या के नौ साल पुराने अपहरण के बाद हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सहित दो लोगों को दोषी पाया। दोषी पाए जाने पर कोर्ट न उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर एक लाख दस हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया।

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अभियोजन पक्ष के वकील अवनीश कुमार यादव ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आनंद नगर निवासी रिटायर्ड शिक्षक मोहर सिंह यादव ने दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि 19 अप्रैल 2015 को उसका पुत्र संतोष कुमार अपने घर पर था, तभी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष शिव प्रताप राजपूत निवासी आनंद नगर अपने साथी दीपक शर्मा निवासी विजय नगर ने उसे घर से बुलाया। वह घर से बाहर आया तो उक्त लोग उसे कार में डालकर उसका अपहरण कर ले गए। 



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