{“_id”:”66f5912696ce37648c06bf16″,”slug”:”liquor-gidelines-new-instructions-issued-for-liquor-shops-in-agra-up-news-2024-09-26″,”type”:”feature-story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Liquor Gidelines: यदि उम्र है 21 से कम…तो नहीं खरीद सकेंगे शराब, आगरा में जारी हुआ ये आदेश”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}
शराब को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश में 21 साल से काम उम्र के युवकों को शराब बेचने व खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई है। आगरा में अब कोई भी शराब की दुकान, रेस्टोरेंट, बार, होटल या अन्य स्थान पर 21 साल से काम उम्र का युवक शराब बियर या कोई भी नशीला पदार्थ नहीं खरीद सकेगा।
शराब – फोटो : अमर उजाला
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ताजनगरी आगरा में 21 साल से कम उम्र के युवक को शराब नहीं बेची जाएगी। स्कूल के 100 मीटर दायरे में बीड़ी, पान-गुटखा की दुकान नहीं संचालित होगी। बृहस्पतिवार को राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डॉ. देवेद्र शर्मा ने आगरा में यह निर्देश दिए।
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दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री डॉ. देवेश शर्मा ने निरीक्षण व समीक्षा बैठक की। सुबह के समय वह मलपुरा स्थित आगंनबाड़ी केंद्र पर निरीक्षण को पहुंचे। यहां बच्चों का अन्नप्राशन कराया। फिर प्राथमिक विद्यालय और राजकीय संप्रेक्षण गृह गए। संप्रेक्षण गृह में गंदगी मिलने पर नाराजगी जताई। साफ-सफाई रखने के निर्देश दिए। बच्चों को योग कराने को कहा। फिर सर्किट हाउस में बैठक की। जहां उन्हें बताया कि 43 बच्चों को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराकर शिक्षा दिलाई जा रही है।