Liquor shops will allotted under new excise policy

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– फोटो : Adobe Stock

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आगरा में इस बार नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों के लाइसेंस का वितरण ई-लाॅटरी से होगा। इसकी प्रक्रिया 17 से 27 फरवरी के बीच ऑनलाइन होगी। पहली बार कंपोजिट शाप की व्यवस्था की गई है। इन दुकानों में अंग्रेजी शराब और बीयर की बिक्री एक साथ हो सकेगी। शुक्रवार को जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने जिला आबकारी अधिकारी और निरीक्षकों के साथ बैठक में दिशा-निर्देश दिए।

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जिलाधिकारी ने कहा कि आबकारी नीति वर्ष 2025-26 के तहत जिले में 653 (देशी मदिरा-329, कंपोजिट शॉप-266, मॉडल शॉप-24, भांग शॉप-34) का व्यवस्थापन सार्वजनिक ई-लाॅटरी के माध्यम से पूरी पारदर्शिता के साथ सम्पन्न कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि आबकारी दुकानों का व्यवस्थापन ऑनलाइन ई-लाॅटरी के माध्यम से होगा। 

इसमें किसी प्रकार से किसी भी स्तर पर मानवीय हस्तक्षेप संभव नहीं है। आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन के लिए होने वाली सार्वजनिक ई-लाॅटरी पूर्णतया पारदर्शी एवं ऑनलाइन है। आवेदक 14 फरवरी से www.exciseelotteryup.upsdc.gov.in पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। 

17 से 27 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रथम चरण की ई-लाॅटरी छह मार्च को निकाली जाएगी। इसके लिए सुबह 11 बजे से सूरसदन प्रेक्षागृह में प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें केवल वास्तविक आवेदकों को ही प्रवेश दिया जाएगा।

3 दिन में जमा करनी होगी लाइसेंस फीस

ई-लाॅटरी में चयनित आवेदक उनकी दुकानों के सापेक्ष निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस (देशी मदिरा दुकानों के संबंध में), लाइसेंस फीस (कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप एवं भांग शॉप के संबंध में) 11 मार्च तक जमा करना अनिवार्य होगा। बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) अजय कुमार सिंह एवं जिला आबकारी अधिकारी नीरज कुमार द्विवेदी सहित समस्त आबकारी निरीक्षक आदि उपस्थित रहे।

इन नंबरों पर काॅल कर लें जानकारी

विभाग की ओर से कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके नंबर 9993542648, 9005784078, 8076714025, 8630017368, 9454465661, 7905303063 हैं। इस पर आवेदन करने के इच्छुक लोग काॅल कर सकते हैं।

 



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