जिला संवाददाता जालौन
पर्वत सिंह बादल ✍️
(उरई जालौन ) जनपद जालौन में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त एक्शन प्लान के अन्तर्गत माननीय जनपद न्यायाधीश लल्लू सिंह के कुशल दिशा-निर्देशन में तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत विकास खण्ड सभागार रामपुरा में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना/किशोर न्याय विधि/बाल अधिकार/लैंगिक समानता विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेनू यादव की अध्यक्षता में किया गया। इस शिविर में मुख्य अतिथि अपर कुटुम्ब न्यायाधीश अमृता शुक्ला द्वारा लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए स्त्रियों और लड़कियों के साथ सभी तरह की हिंसा को रोकना तथा उन सभी प्रथाओं और परंपराओं को खत्म करना, जो स्त्रियों और लड़कियों के शारीरिक, मानसिक और यौन स्वास्थ्य को हानि पहुँचा सकती हैं। इसके साथ उन्होंने यह भी बताया कि आर्थिक और सार्वजनिक क्षेत्रों में उनकी भागीदारी के वास्तविक अवसरों को हासिल करने के लिए स्त्रियों और लड़कियों को प्रोत्साहित करना तथा स्त्रियों के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के अधिकारों को सुरक्षित करना आवश्यक है ।इसके साथ ही उनसे जुडी नीतियों और कानूनों को बढ़ावा देने की जरूरत है।
शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेनू यादव ने बताया कि प्रत्येक बच्चे को जीवन, उत्तर जीवन एवं विकास का जन्मजात अधिकार है, इसके अन्तर्गत बच्चों की सुरक्षा, उनके स्वास्थय एवं उनकी शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है जिनका उद्देश्य बच्चे के व्यक्तित्व, योग्यता व मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं का सम्पूर्ण विकास है तथा सामाजिक सुरक्षा से पूर्ण लाभ प्राप्त करने का अधिकार सम्मिलित है।उन्होंने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 का मुख्य उद्देश्य विधि से संघर्षरत बच्चों तथा देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की बाल मैत्री प्रक्रिया के तहत उनके सर्वोतम हित को ध्यान में रखते हुए उनकी समुचित देखरेख, पुनर्वास, संरक्षण, उपचार एवं विकास सुनिश्चित करने की आवश्यकता है
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत बाल देख-रेख संस्थाओं में द्वारा 18 वर्ष से कम आयु वाले के बच्चों की देखभाल हेतु 4000 रुपए प्रतिमाह दिया जाता है। बालिकाओं को विवाह हेतु 1,01,000/- रुपए की आर्थिक सहयता भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने लोक अदालतों, सुलह-समझौता केन्द्र, लीगल एड डिफेन्स सिस्टम एवं स्थायी लोकदालत के लाभ बताये गये और विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली विभिन्न कानूनी सुविधाओं के सम्बन्ध में विस्तार से बताया गया।
इस कार्यक्रम में तहसीलदार/सचिव माधौगढ़ वीरेन्द्र कुमार गुप्ता, जिला श्रम प्रवर्तन अधिकारी जगदीश वर्मा, पूर्ति निरीक्षक माधौगढ़ कमल सिंह, जिला प्रोबेशन कार्यालय से सुरेश कुमार, खण्ड शिक्षा अधिकारी ज्ञान प्रकाश अवस्थी द्वारा अपने-पने विभाग द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गयी।
कार्यक्रम के अन्त में खण्ड विकास अधिकारी ओमप्रकाश द्विवेदी द्वारा समस्त अतिथियों का अभिनन्दन एवं आभार व्यक्त किया गया।
इस शिविर में सहायक ग्राम विकास अधिकारी पंचायत भारत सिंह, ए0डी0ओ0 (कृषि) मानसिंह, वरिष्ठ सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय मु0 बख्तयार, ग्राम पंचायत अधिकारी आलोक सिंह सेंगर,एन0आर0एल0एम0 से गौरव सिंह तोमर, शाईस्ता खातून, जन साहस सामाजिक संस्था से मणि, पी0एल0वी0 टीम लीडर रणजीत सिंह, राजीव कुमार गुप्ता समेत दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे।