National Lok Adalat will be held on September 9

हाथरस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जनपद न्यायाधीश अजय कुमार
– फोटो : सूचना विभाग

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हाथरस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जनपद न्यायाधीश अजय कुमार ने बताया कि जनपद न्यायाधीश मृदुला कुमार के आदेशानुसार नौ सितंबर को सुबह 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

लोक अदालत मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलेक्ट्रेट एवं सभी तहसील मुख्यालयों पर लगेगी। 12 अगस्त को एनआई एक्ट की धारा-138 के मामलों के निस्तारण के लिए विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है।  

लोक अदालत में विशेष रूप से आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से संबंधित विवादों सहित), प्रिलिटिगेशन वैवाहिक विवाद, राजस्व वाद, अन्य सिविल वाद (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) एवं आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित हो सकने वाले समस्त प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। 



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