Mafia Mukhtar Ansari threatens a witness during hearing through video conferencing.

मुख्तार अंसारी।
– फोटो : amar ujala

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माफिया मुख्तार अंसारी पर वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान गवाह को धमकाने का मुकदमा दर्ज किया गया है। आजमगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल, आजमगढ़ में पेशी के दौरान बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जुड़े मुख्तार ने गवाही देने वाले की फोटो भेजने की बात कही थी, जिसके बाद उसके खिलाफ कानूनी शिकंजा कसा गया है।

बीती 3 जुलाई को आजमगढ़ की अदालत में गवाह विश्वजीत सिंह उर्फ राहुल सिंह का परीक्षण चल रहा था। इस दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग से बांदा जेल से जुड़े आरोपी मुख्तार अंसारी ने अपने वकील से पूछा कि आज किसका बयान हो रहा है। इस पर उसके वकील ने दोपहर करीब एक बजे बताया कि प्रत्यक्षदर्शी गवाह विश्वजीत सिंह उर्फ राहुल सिंह की जिरह हो रही है। यह सुनकर मुख्तार ने अपने वकील से कहा कि ठीक है, इनकी जिरह कीजिए और इनका फोटो हमें भेज दीजिए। जब अभियोजन पक्ष ने इस पर एतराज किया तो मुख्तार के वकील ने स्पष्टीकरण दिया कि हमारे मुवक्किल ने गवाह की फोटो नहीं, बल्कि उसके साक्ष्य की फोटो भेजने की बात कही थी। इस संबंध में विशेष अधिवक्ता राधेश्याम मालवीय से एसपी आजमगढ़ से शिकायत की, जिसके बाद मुख्तार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अधिवक्ता राधेश्याम ने गवाह विश्वजीत को सुरक्षा देने की मांग भी की है।

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मजदूर की हत्या का मामला

बता दें कि वर्ष 2014 में आजमगढ़ के तरवां के ऐराकला कांव में सड़क निर्माण का काम कर रहे बिहार निवासी मजदूर राम इकबाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्तार समेत 11 लोग आरोपी बनाए गए थे। बाद में आरोपियों पर गैंगस्टर भी लगाया गया था। इस मामले में विश्वजीत आठवां प्रत्यक्षदर्शी गवाह है।



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