शहरवासियों को नए साल पर एलडीए ने सौगात दी है। अब लोगों को अपना भवन मानचित्र पास कराने के लिए एलडीए के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एलडीए ने नए बिल्डिंग बायलॉज के तहत फास्ट ट्रैक सिस्टम फास्टपास लागू कर दिया है। इससे लोग अपने मकान व दुकान का नक्शा स्वयं पास कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा और चंद मिनटों में मानचित्र स्वीकृत हो जाएगा।

ऑनलाइन आवेदन करना होगा

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार ने बताया कि फास्टपास सिस्टम के अंतर्गत 100 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के आवासीय और 30 वर्गमीटर तक के व्यावसायिक (कामर्शियल) भवनों का मानचित्र संपत्ति के स्वामी खुद पास कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें map.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह पूरी प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी और सरल है। आवेदन की शुरुआत पोर्टल पर नाम व मोबाइल नंबर रजिस्टर करने से होगी। इसके बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाकर आवेदक को मानचित्र अपलोड करना होगा। 

पोर्टल पर ही गणना के अनुसार देय शुल्कों के भुगतान की सुविधा दी गई है। आवेदन सबमिट होते ही सिस्टम स्वतः मानकों के आधार पर मानचित्र की जांच करेगा और नियमों के अनुरूप होने पर पास कर देगा। इस नई व्यवस्था से न केवल आम नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि मानचित्र पास कराने की प्रक्रिया में होने वाली देरी और अनावश्यक परेशानी भी खत्म होगी।

सही जानकारी भरते ही मिल जाएगा प्रमाणपत्र

मानचित्र पास कराने के दौरान यह अनिवार्य होगा कि भूखंड का भूउपयोग मास्टर प्लान के अनुरूप हो। आवेदन में भूखंड की सही लोकेशन, आसपास की सड़कों की लंबाई और चौड़ाई, प्रस्तावित भवन की ऊंचाई, कवर्ड एरिया, फ्रंट, साइड और रियर सेटबैक, प्रवेश और निकास द्वार व पार्किंग का पूरा विवरण देना होगा। पोर्टल पर मानचित्र के साथ पूरा विवरण देते ही चंद ही मिनटों में नक्शा स्वीकृत हो जाएगा और आवेदक को स्वतः प्रमाणित मानचित्र व प्रमाणपत्र मिल जाएगा।

 



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