शासन ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सीएम फेलो को आयु सीमा में अधिकतम तीन वर्ष तक की छूट और अतिरिक्त अंक देने के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। इसे बृहस्पतिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पास किया गया था।

प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने शुक्रवार को इस संबंध में विस्तृत शासनादेश जारी कर दिया। इसे उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं (प्रतियोगी परीक्षा के लिए मुख्यमंत्री अध्येतावृत्ति के अनुसंधानविदों के लिए आयु सीमा एवं अधिमान का शिथिलीकरण) नियमावली-2026 कहा गया है। 

नियमावली के अनुसार सीएम फेलो के रूप में एक वर्ष, दो वर्ष व तीन वर्ष पूरा करने वाले युवाओं को आयु सीमा में क्रमश: एक, दो व तीन साल की छूट दी जाएगी। कार्यकाल की गणना विज्ञापन वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से मानी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को पहले से आयु में छूट मिली है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह से अतिरिक्त अंक की व्यवस्था भी की गई है।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

अभी अभी की खबरें