पब्लिक ट्रांसपोर्ट (ऑटो, टेंपो और ई-रिक्शा) अब क्यूआर कोड से लैस होंगे। इसे स्कैन कर यात्री चंद सेकेंड में वाहन चालक का नाम, पता, मोबाइल नंबर पता कर सकेंगे। यही नहीं इस प्रक्रिया के तहत जो अपराधी किस्म के चालक होंगे, वह वाहन नहीं चला पाएंगे, क्योंकि उनका पुलिस सत्यापन नहीं हो सकेगा। चालकों को ड्रेस कोड का भी पालन करना होगा।

यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से मंगलवार से प्रोजेक्ट सेफ राइड अभियान की शुरुआत की है। डीसीपी ट्रैफिक कमलेश दीक्षित ने बताया कि सभी वाहन चालकों को ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिये रजिस्ट्रेशन करना होगा। जो विवरण रजिस्ट्रेशन के जरिये भरा जाएगा, उसका सत्यापन पुलिस और परिवहन विभाग करेगा। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आवेदक को मेसेज जाएगा। तब वह ऑनलाइन ही क्यूआर कोड डाउनलोड कर सकेगा। यही क्यूआर कोड वाहन पर चस्पा करना होगा।

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इस तरह करें रजिस्ट्रेशन

वाहन का रजिस्ट्रेशन www.lucknowpolice.up.gov.in/eri ckshaw वेबसाइट के जरिये किया जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वैध रजिस्ट्रेशन नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस व फिटनेस सर्टिफिकेट का होना आवश्यक है। वाहन स्वामी की डिटेल, फोटो, चालक का पहचान पत्र, फोटो भी होना चाहिए। अगर वाहन दो चालक चलाते हों तो मालिक के साथ दोनों का विवरण देना होगा। वाहन मालिक व चालक को चरित्र प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा, जो यूपी कॉप ऐप या

www.lucknowpolice.up.gov.in वेबसाइट से आवेदन कर बनवा सकते हैं।

अवैध वाहनों पर लगेगी रोक: एडीसीपी ट्रैफिक अशोक कुमार ने बताया कि सत्यापन प्रक्रिया के दौरान अगर वाहन चालक या मालिक पर आपराधिक मुकदमे आदि पाए जाते हैं तो उस आवेदन को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान में तमाम अवैध ई रिक्शा चल रहे हैं, इस प्रक्रिया की वजह से इन अवैध वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकेगा।

31 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन, एक सितंबर से कार्रवाई

रजिस्ट्रेशन करवाकर क्यूआर कोड लेने का वक्त एक महीना तय किया गया है। बुधवार से 31 अगस्त तक वाहन स्वामी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस बीच उनको क्यूआर कोड उपलब्ध करा दिया जाएगा। एक सितंबर से पुलिस और परिवहन विभाग अभियान शुरू करेंगे। जिस वाहन पर क्यूआर कोड नहीं होगा, उन वाहनों को सीज किया जाएगा।



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