Lucknow: Congress MP Rahul Gandhi summoned to court in defamation case, hearing to be held on March 24

राहुल गांधी
– फोटो : एएनआई

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भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों पर विवादास्पद टिप्पणी मामले में एसीजेएम आलोक वर्मा की अदालत ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब किया है। अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख नियत की है।

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सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक ( भारतीय सेना में कर्नल के पद के समकक्ष) उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से दाखिल किए गए मान हानि के परिवाद में बताया गया कि 16 दिसंबर 2022 को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पदयात्रा में अरुणाचल प्रदेश की सीमा का जिक्र कर कहा था कि ‘’ लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या क्या पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक बार भी सवाल नहीं पूछेंगे‘’। 

9 दिसंबर को सीमा पर चीनी व भारतीय सेना के बीच विवाद होने के बाद भारतीय सेना ने 12 दिसंबर को आधिकारिक बयान जारी कर कहा था कि चीनी सेना भारतीय सीमा में अतिक्रमण कर रही थी जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। इसके बाद चीनी सेना अपने क्षेत्र में वापस चली गई। इस झड़प में दोनों पक्षों को मामूली चोटें आई थीं। परिवाद में आरोप लगाते हुए कहा गया कि राहुल गांधी के भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों द्वारा पिटाई के झूठे बयान ने परिवादी को आघात पहुंचाया है। 

भारतीय सेना पर भी लोग कटाक्ष कर रहे थे जबकि सेना के लोगों ने भी इसे असहनीय बताया था। वादी के वकील विवेक तिवारी ने बताया कि राहुल गांधी के इस बयान से भारतीय सेना, सैनिकों के परिवार व वादी की मानहानि हुई। इसीलिए एसीजेएम अदालत ने मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब किया है।

 



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