Lucknow: FIR against minors parents for driving vehicles.

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला

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गाड़ी चलाने वाले 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस आज से अभियान चला रही है। खासकर स्कूलों के बाहर छात्र-छात्राओं पर सख्ती की जाएगी। एडीसीपी ट्रैफिक अजय कुमार ने बताया कि नाबालिगों के वाहन चलाने से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। नियमों का पालन कराने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है।

निजी वाहन के साथ कई नाबालिग स्कूल वैन, ऑटो-टेंपो भी चलाते हैं। नए नियम के तहत नाबालिग वाहन चलाते पाए जाते हैं तो उनके अभिभावकों पर एफआईआर दर्ज होगी। वाहन का लाइसेंस भी एक साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि 18 वर्ष से कम आयु वाले स्कूल के विद्यार्थियों का दो व चार पहिया वाहन चलाना प्रतिबंधित है।

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अभिभावकों से अपील है कि वे बच्चों को गाड़ी न दें। सोमवार से ऐसे वाहनों की चेकिंग की जाएगी और पकड़े जाने पर मोटर वाहन यान अधिनियम की धारा 199क के अनुसार कार्रवाई होगी। साथ ही 25 हजार तक जुर्माना वसूला जाएगा। अपराध करने वाले पर 25 साल तक की उम्र के लिए लाइसेंस लेने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।



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