Lucknow: For the first time, more than 50 thousand house-flat owners will pay house tax.

हाउस टैक्स।
– फोटो : amar ujala

विस्तार


सीमा विस्तार के बाद नगर निगम के दायरे में आने वाले नई कॉलोनियों के करीब 30 हजार फ्लैट और करीब 20 हजार मकान मालिक पहली बार गृहकर देंगे। इसके बदले नगर निगम सफाई और मार्ग प्रकाश जैसी जनसुविधाएं देगा। गृहकर निर्धारण को लेकर पांच जनवरी से कॉलोनियों और अपार्टमेंटों में कैंप भी लगाया जाएगा। इससे नगर निगम की सालाना आय में करीब 20 करोड़ रुपये तक का इजाफा होगा।

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नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने बताया कि सीमा विस्तार के बाद आए जिन इलाकों में पानी, मार्ग प्रकाश और सड़क की सुविधा है, वहां नगर निगम नोटिफिकेशन के बाद तत्काल हाउस टैक्स लगा सकता है। ऐसे नए इलाके जहां ये सुविधाएं नहीं हैं, वहां सीमा विस्तार के पांच साल बाद ही गृहकर लगाया जा सकता है।

एलडीए की ओर से विकसित जानकीपुरम विस्तार, गोमतीनगर विस्तार और आवास विकास परिषद की ओर विकसित कॉलोनी वृंदावन और अवध विहार में सभी सुविधाएं हैं। ऐसे में यहां तत्काल टैक्स लिया जा सकता है। इसे लेकर पूर्व में नोटिस जारी किए गए थे, पर आवासीय समितियों के विवाद से कर जमा नहीं हो रहा था। अब वे वर्ष 2020 से गृहकर देने के लिए सहमत हैं।

विस्तारित क्षेत्र के फ्लैट, मकानों का कर निर्धारण पहली बार

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि विस्तारित क्षेत्र के फ्लैटों व मकानों का कर निर्धारण पहली बार होगा। इनसे पिछला टैक्स तो लिया जाएगा, पर ब्याज नहीं लगाया जाएगा। सामान्य तौर पर बकाया टैक्स पर सालाना 12 प्रतिशत ब्याज लगाया जाता है, लेकिन विस्तारित क्षेत्र में यह अभी नहीं लगाया जाएगा। टैक्स की गणना भी दिसंबर 2020 से होगी।



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