Lucknow High Court: PIL to ban firecrackers on the day of Pran Pratistha rejected

लखनऊ हाईकोर्ट

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अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन पटाखे फोड़ने पर रोक लगाने के आग्रह वाली एक जनहित याचिका को मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की याचिका पर दिया।

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र, अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही और सीएससी शैलेंद्र कुमार सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ओछे आरोपों को लेकर दाखिल यह याचिका खारिज करने योग्य है। इसमें कुछ भी जनहित जैसा नहीं है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

मालूम हो कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन यूपी सहित देशभर में पटाखे फोड़े गए। साथ ही दीपावली की तर्ज पर दिए जलाए गए थे। 

 



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