संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Sun, 17 Dec 2023 12:19 AM IST
रायबरेली। अधिवक्ता नबी अहमद की हत्या का दोषी दरोगा शैलेंद्र सिंह शनिवार को जमानत पर जेल से रिहा हो गया। गत वर्ष उम्रकैद की सजा होने के बाद से वह जिला कारागार में बंद था।
इलाहाबाद (प्रयागराज) कचहरी में सीजेएम कोर्ट के सामने 11 मार्च 2015 को अधिवक्ता नबी अहमद की दरोगा शैलेंद्र सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना के विरोध में वकीलों ने काफी आंदोलन किया। आरोपी दरोगा को गिरफ्तार करने के साथ उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। कुछ समय बाद दरोगा को नैनी जेल से रायबरेली जिला कारागार स्थानांतरित कर दिया गया।
अंबेडकरनगर जिले के राजे सुल्तानपुर क्षेत्र के तिहाइतपुर निवासी शैलेंद्र सिंह को 23 सितंबर 2022 को रायबरेली सत्र न्यायालय ने हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस केस में गत दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा को जमानत दे दी। रिहाई का आदेश पहुंचने पर शनिवार शाम दरोगा को जेल से रिहा कर दिया गया। जेलर सत्य प्रकाश सिंह ने बताया कि कोर्ट का आदेश आने पर दरोगा को जेल से रिहा कर दिया गया।
