संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Tue, 31 Oct 2023 12:45 AM IST
रायबरेली। हरचंदपुर क्षेत्र में करीब 10 साल पहले नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उसे तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के अपर सत्र न्यायाधीश विद्या भूषण पांडेय ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) बब्बन कुमार त्रिपाठी व वीरेंद्र कुमार मिश्र के मुताबिक घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने हरचंदपुर थाने में दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट के अनुसार 21 अप्रैल 2013 की सुबह किशोरी खेत गई थी। इसी दौरान लुकमान ने उसके साथ छेड़छाड़ की। पुलिस ने विवेचना के बाद बिहारके पूर्णिया जिले के रानीपटरा क्षेत्र के मिलिकटोला निवासी लुकमान के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को एससीएसटी एक्ट व छेड़छाड़ का आरोप सिद्ध होने पर सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर आठ हजार रुपये पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।