संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ

Updated Wed, 13 Dec 2023 12:25 AM IST

रायबरेली। चेक बाउंस होने के एक केस में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की सजा और 11 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला एसीजेएम तृतीय सूर्यभान कुमार वर्मा ने मंगलवार को सुनाया।

कोर्ट में दाखिल परिवाद के अनुसार डलमऊ क्षेत्र के बलभद्रपुर निवासी विनोद कुमार मिश्रा ने ईंट भठ्ठा के व्यवसाय में रुपये की कमी का हवाला देते हुए कोतवाली नगर क्षेत्र के दरीबा निवासी संजय कुमार से सात लाख रुपये उधार लिए थे। इसके बाद विनोद ने संजय को सात लाख रुपये का चेक दिया। विनोद के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया।

इस पर संजय कुमार ने कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी विनोद कुमार मिश्रा को दोषी पाते हुए कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड में से 10 लाख रुपये परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का भी आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को अपील दाखिल करने की समयावधि तक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया।



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