बिना लेआउट पास कराए शहर में हो रही प्लाटिंग पर कसा शिकंजा

20 अन्य प्लाटिंग के मामले में आरडीए में मुकदमों में सुनवाई जारी

संवाद न्यूज एजेंसी

रायबरेली। आरडीए से बिना लेआउट पास कराए प्लाटिंग करके भूखंडों के बेचने के मामले में छह मामलों में ध्वस्तीरण के आदेश दिए गए हैं। जल्द ही प्लाटिंग को ध्वस्त कराया जाएगा। इसके अलावा रायबरेली विकास प्राधिकरण में प्लाटिंग से संबंधित 20 और मामले चल रहे हैं। जल्द ही प्लाटिंग के ध्वस्तीकरण के आदेश जारी होंगे।

जमीनों पर प्लाटिंग के लिए रायबरेली विकास प्राधिकरण से ले आउट पास कराना अनिवार्य है, लेकिन मनमाने तरीके से बिना ले आउट पास कराए ही प्लाटिंग करके भूखंड बेचे जा रहे हैं। आरडीए के अधिशासी अभियंता एम. अहमद ने बताया कि शहर के त्रिपुला, देवानंदपुर और महानंदपुर में प्लाटिंग के छह मुकदमों में ध्वस्तीकरण के आदेश किए गए हैं। जल्द ही टीमें भेजकर ध्वस्तीकरण कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्लाटिंग से संबंधित 20 और मुकदमे आरडीए में चल रहे हैं। इन मामलों में भी जल्द ही ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए जाएंगे। प्रवर्तन कार्य के अवर अभियंताओं को अपने-अपने जोन में अवैध प्लाटिंग चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।



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