रायबरेली। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) की ओर से लिए दूध, पनीर, मावा, काजू, छुहारा व किशमिश के 21 नमूने जांच में खरे नहीं उतरे हैं। जांच में ये नमूने अधोमानक पाए गए है। रिपोर्ट आने के बाद एफएसडीए ने सभी 21 कारोबारियों को नोटिस दिया है। इसके साथ एडीएम कोर्ट में मुकदमे दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
एफएसडीए की टीम ने गत वर्ष अभियान चलाकर दुकानों से खाद्य पदार्थों के नमूने भरकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे थे। जांच में किलौली निवासी कौशल किशोर, बस्तेपुर निवासी अब्दुल लतीफ, अब्दुल शरीफ, जगदीश प्रसाद, रानानगर निवासी अवधेश कुमार और देवगांव निवासी रामशंकर से लिया गया दूध का नमूना अधोमानक मिला है।
मुराईबाग निवासी राम नरेश, साकेतनगर परशदेपुर निवासी मनोज कुमार, हरपुर हल्ला निवासी सुधीर सिंह, करहिया निवासी पंकज गुप्ता और जेल रोड निवासी सूरज जायसवाल की दुकान से लिया गया पनीर का नमूना भी फेल हो गया है।
प्रयोगशाला की जांच में मौर्यानगर लालगंज के दिनेश कुमार, लालगंज रोड बछरावां के अमित कुमार व रायबरेली रोड महराजगंज के ऋषिकेश की दुकान से लिया गया काजू का नमूना और महराजगंज के गंगा सागर व लोधवामऊ महराजगंज के केदार लाल की दुकान से लिया गया किशमिश का नमूना अधोमानक मिला है।
ऊंचाहार रोड सलोन के आलोक चंद्र की दुकान से लिया गया छुहारा और गांधी चौराहा के राकेश सिंह की दुकान से चाय की पत्ती और पड़ीलाकला के अशीष कुमार की दुकान से लिया गया मावा का नमूना भी का नमूना भी अधोमानक मिला है। जांच रिपोर्ट आने के बाद एफएसडीए ने कारोबारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। इसके साथ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
एडीएम कोर्ट में होगा मुकदमा
लखनऊ की प्रयोगशाला की जांच में दूध, पनीर, मावा, काजू, किशमिश समेत अन्य खाद्य पदार्थों के 21 नमूने फेल पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद सभी कारोबारियों को नोटिस देने के साथ ही एडीएम कोर्ट में मुकदमे की प्रक्रिया शुरू की गई है।
-अजीत राय, सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय
