लखनऊ। सालों से किराएदार और डिलीवरी बॉय के चरित्र सत्यापन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। एक बार फिर लखनऊ पुलिस ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था ने पुलिस वेरिफिकेशन (चरित्र सत्यापन) को अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था शनिवार से प्रभावी होगी। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि धारा-144 के तहत इसे लागू किया गया है।
25 अक्तूबर तक संबंधित कंपनी व प्रतिष्ठान अपने डिलीवरी मैन और मकान मालिक किराएदार का सत्यापन करवा लें। साथ ही नए कर्मचारियों की नियुक्ति से पहले उनका वेरिफिकेशन सुनिश्चित कर लें। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करता है तो एफआईआर दर्ज की जाएगी।
जेसीपी ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी किसी घटना में संलिप्त होता है और कंपनी का संचालक उसके बारे में जानकारी नहीं दे पाता है तो उसे भी संबंधित घटना में शामिल माना जाएगा।
ऐसे में कंपनी संचालक के खिलाफ साजिश में शामिल होने की धारा में एफआईआर भी हो सकती है। सभी कंपनी अपने कर्मचारियों की जानकारी रखें और आवश्यकता पड़ने पर उसे पुलिस को उपलब्ध कराएं। सत्यापन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जो यूपी कॉप एप आर यूपी पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
सत्यापन के लिए 50 रुपये शुल्क का भुगतान करना होगा। अगर किसी व्यक्ति को ऑनलाइन सत्यापन में दिक्कत आ रही हो तो वह फोन नंबर 9454405232 पर संपर्क करे। 25 अक्तूबर के बाद नए कर्मियों और किराएदारों का सत्यापन पहले कराना अनिवार्य होगा।