संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Wed, 20 Dec 2023 12:21 AM IST
रायबरेली। दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पति व सास को कोर्ट ने 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित फास्टट्रैक कोर्ट द्वितीय के अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने मंगलवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाली एडीजीसी (क्रिमिनल) अल्का वाजपेयी के मुताबिक घटना की रिपोर्ट मृतका के पिता गंगादीन के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के आदेश से भदोखर थाने में दर्ज हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार गंगादीन की बेटी आरती की शादी 25 जून 2007 को भदोखर क्षेत्र के मधुपुरी निवासी रामचंद्र के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज में बाइक व नकदी न मिलने पर ससुराल में आरती को परेशान किया जाता था। पति, ससुर व सास ने 19 अप्रैल 2014 को आरती को जला दिया।
इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद पति रामचंद्र, ससुर चेतराम व सास भगवानदेई के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। ट्रायल के दौरान ससुर चेतराम की मौत हो गई। कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद दोषसिद्ध होने पर पति व सास को सजा सुनाई।
