रायबरेली। अपर जिला जज कोर्ट ने 11 साल पहले हुई दहेज हत्या के एक मामले में पति, जेठ, जेठानी और सास को दोषी करार मानते हुए 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला जज प्रभात कुमार यादव की कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सजा सुनाते हुए दोषियों पर 60 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। मुकदमे के दौरान मामले में नामजद ससुर की मौत हो चुकी है।
शासकीय अधिवक्ता वीरेंद्र सिंह ने बताया कि डीह थाना क्षेत्र के पूरे कनपुरियन मजरे डेला गांव की रहने वाली शिव कुमारी का विवाह 23 फरवरी 2008 को जगतपुर थाना क्षेत्र के डिहवा गांव निवासी विनोद कुमार मौर्य के साथ हुआ था। विवाह के तीन-चार साल तक सब ठीक रहा, लेकिन 5 मई 2012 को शिव कुमारी की जलकर मौत हो गई। आरोप था कि ससुरालीजनों ने कार और सोने की चेन की मांग न पूरी करने पर विवाहिता को जलाकर मार डाला।
इस मामले में शिव कुमारी के भाई देशराज निवासी पूरे कनपुरिया ने पति विनोद मौर्य, जेठ मनोज मौर्य, जेठानी सुनीता, सास जनक दुलारी और ससुर महादेव के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमे के दौरान ससुर महादेव की मौत हो गई। 11 साल तक चले मुकदमे के बाद कोर्ट ने प्रस्तुत गवाह व साक्ष्य के आधार पर चारों दोषियों को सजा सुनाई।