संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ

Updated Sat, 09 Dec 2023 12:33 AM IST

रायबरेली। मिल एरिया क्षेत्र में युवती से दुष्कर्म का प्रयास करने की करीब 14 साल पुरानी घटना के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें चार-चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ छह-छह हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित एफटीसी कोर्ट दो के अपर सत्र न्यायाधीश विमल त्रिपाठी ने सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) अजय कुमार पांडेय के मुताबिक घटना की रिपोर्ट पीड़ित युवती के पिता ने थाना मिल एरिया में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 27 दिसंबर 2009 की शाम युवती खेत गई थी।

इसी दौरान रोहित व वीरेंद्र ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पुलिस ने विवेचना पूरी करके रोहित व वीरेंद्र के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दोनों अभियुक्तों को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।



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