संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Thu, 31 Aug 2023 12:34 AM IST
फैसला
कोर्ट ने 61 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
रायबरेली। कोर्ट ने करीब दस वर्ष पूर्व शिवगढ़ थाना क्षेत्र में गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषसिद्ध होने पर अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 61 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायालय स्थित पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के अपर सत्र न्यायाधीश विद्या भूषण पांडेय ने बुधवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) दिनेश कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक मामले की रिपोर्ट शिवगढ़ थाना क्षेत्र के पुरानगंज मजरे तौली निवासी राम सेवक ने थाना शिवगढ़ में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार मुकदमा वादी का बेटा रामसुमिरन 19 फरवरी 2013 को दिन में करीब तीन बजे गंज चौराहे पर चाय पीने गया था। इसी दौरान पुरानी रंजिश को लेकर शिवकल्पे ने उसे लाठी डंडों से मारा था जिससे उसके सिर पर चोटें आईं। बाद में इलाज के दौरान बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद थाना क्षेत्र के ओसाह निवासी शिवकल्पे मौर्या के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।