लखनऊ। घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले सोनू को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश वीजेंद्र त्रिपाठी ने सात साल की कैद और पांच हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।

सरकारी वकील अरुण कुमार और अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि मामले की रिपोर्ट पीजीआई थाने में दर्ज कराई गई थी। इसमें वादिनी ने बताया था कि गांव की नाबालिग लड़की उनके घर पर रहती थी।

बगल वाले प्लॉट पर कुछ मजदूर झुग्गी बनाकर रहते थे। घटना वाले दिन नाबालिग निचले हिस्से में बने बाथरूम में गई थी, जब काफी देर तक नहीं लौटी तो वादिनी नीचे गईं।

देखा कि एक युवक बाथरूम से बाहर निकल रहा था। बाद में नाबालिग भी बाहर निकली। पूछने पर बताया कि आरोपी सोनू ने उसके साथ धमकी देकर दुराचार किया है।



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