संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Sun, 05 Nov 2023 12:02 AM IST
अंबेडकरनगर। नशीला पदार्थ सुंघाकर बालिका से दुष्कर्म करने वाले कोड़रा निवासी हरिओम चौहान को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने शनिवार को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
वर्ष 2021 में टांडा कोतवाली में एक व्यक्ति ने हरिओम चौहान के खिलाफ अपनी 12 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया। बताया कि आरोपी ने बेटी को नशीला पदार्थ सुंघा दिया। फिर दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। वादी पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पाॅक्सो एक्ट सत्यप्रकाश पांडेय ने साक्ष्य व गवाह पेश किए।
गत दिवस अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुशील कुमार चतुर्थ ने सत्र परीक्षण के दौरान उसे दोषी पाया था। शनिवार को कारावास की सजा से दंडित किया। आदेश में कहा कि यदि जुर्माने की रकम न अदा की गई तो छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
