संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ

Updated Thu, 17 Aug 2023 12:08 AM IST

सीतापुर। पिसावां थानाक्षेत्र के महमदापुर द्वितीय गांव निवासी कृष्ण मुरारी को अपने पुत्र संग मिलकर चाकू से मां की गला रेतकर हत्या करने के मामले में बुधवार को अपर जिला एवं क्षेत्र न्यायाधीश ने दोषी माना। कोर्ट ने पिता कृष्ण मुरारी व पुत्र शेरा उर्फ विनीत मिश्रा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों को 25-25 हजार का अर्थदंड भी लगाया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कौशल कुमार यादव ने बताया कि 22 जनवरी 2019 को पिसावां थाना क्षेत्र के महमदापुर द्वितीय गांव से चौकीदार महेंद्र ने तहरीर देकर बताया कि गांव के पश्चिम स्थित एक यूकेलिप्टस के बाग में गांव की कांति पत्नी राम आधार मिश्रा का शव पड़ा है।

चौकीदार ने अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध तहरीर दी। इसी तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के दौरान पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कांति के पुत्र कृष्ण मुरारी व उसके पौत्र शेरा उर्फ विनीत मिश्रा को गिरफ्तार किया।

दोनों की निशानदेही पर उनके घर के कमरे के अंदर से घटना में प्रयुक्त चाकू और विनीत द्वारा घटना के समय पहने गए कपड़े बरामद किए गए। न्यायाधीश अनुराग कुरील ने दोनों को साक्ष्यों के आधार पर दोषी पाया। कोर्ट ने पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।



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