क्रासर

प्रयोगशाला जांच में नमूने फेल होने पर कार्रवाई

संवाद न्यूज एजेंसी

रायबरेली। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ और मेरठ की जांच में नमूने फेल होने के बाद खाद्य कारोबारियों पर जुर्माने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय अजीत कुमार राय की स्वीकृति के बाद लखनऊ के सोहन पापड़ी के सप्लायर समेत 12 खाद्य कारोबारियों पर एडीएम प्रशासन के न्यायालय में मुकदमा किया गया है।

पिछले साल मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी इंद्र बहादुर यादव के नेतृत्व में टीमों ने जिलेभर में अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे थे। नमूनों की जांच रिपोर्ट आ गई है। टीम ने कन्नावां बछरावां के पास चार अगस्त 2022 को वाहन रोककर सोहन पापड़ी का नमूना भरा गया था। जांच में नमूना फेल होने पर लखनऊ के सप्लायर मां कृपा ट्रेडर्स शॉप-8, लक्ष्मी बाजार खोयामंडी नाका हिंडोला और कारोबारी मुरारखेड़ा थाना माल निवासी सत्येंद्र मौर्या पर मुकदमा किया गया है।

इसके अलावा छेना मिठाई का नमूना फेल होने पर लालगंज क्षेत्र के कोरिहरा सेमरपहा निवासी शिवशंकर, राही निवासी राज कुमार, सरेनी क्षेत्र के भोजपुर निवासी राजेंद्र कुमार, पेड़े का नमूना फेल होने पर नई बाजार सलोन निवासी जय प्रकाश, कालाजाम का नमूना फेल होने पर शहर के चक अहमदपुर निवासी मनोज कुमार पाठक, दूध और खोया का नमूना फेल होने पर जगतपुर भिचकौरा निवासी विनीत सिंह, खोया का नमूना फेल होने पर निहस्था निवासी श्याम लाल गुप्ता, दरीबा निवासी सतीश और सलोन क्षेत्र के करहिया निवासी राज कुमार केसरवानी व कृष्ण श्याम लाल केसरवानी पर मुकदमा किया गया है। सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय अजीत कुमार राय ने बताया कि एडीएम प्रशासन के कोर्ट में मुकदमा कराया गया है। सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को मुकदमों में बढि़या पैरवी कर अधिक से अधिक जुर्माना कराने के निर्देश दिए गए हैं।



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