संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Sun, 19 Nov 2023 12:21 AM IST
रायबरेली। जनसूचना अधिकार के तहत सूचना न देने पर लगा 25 हजार रुपये का अर्थदंड ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) से वसूलने में एक साल लग गया। वसूली कराने के बाद सूचना आयोग को रिपोर्ट भेजी गई है।
जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि पूरे स्वयंबर ज्योना निवासी मोनू ने बीडीओ महराजगंज से जन सूचना अधिकार के तहत जनसूचना मांगी थी। यह सूचना ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार को देनी थी। राज्य सूचना आयोग ने 31 अक्तूबर 2022 को सूचना न देने पर ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार को दोषी करार देते हुए 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। बीडीओ को जुर्माने की राशि जमा कराकर सूचना देने के आदेश दिए गए थे। करीब एक साल बात गत तीन नवंबर को बीडीओ ने वसूली कराकर सूचना उपलब्ध कराई है।
