Lucknow News: MP MLA court rejects Gayatri Prajapati's bail applications

गायत्री प्रसाद प्रजापति
– फोटो : amar ujala

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धोखाधड़ी , कूट्रचना समेत कई आरोपों में जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की ओर से दी गई दो अलग अलग जमानत अर्जियो को एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने ख़ारिज कर दिया। इसके पहले आरोपी गायत्री प्रजापति की ओर से अर्ज़ी देकर बताया गया कि हाई कोर्ट ने उसकी जमानत अर्ज़ी पर फिर से सुनवाई के लिए आदेश दिया है लिहाज़ा उसे जमानत दी जाये।

बताते चले पूर्व में आरोपी को ज़िला अदालत से जमानत मिल गई थी जिसे सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी जिसपर हाईकोर्ट ने आरोपी पूर्व मंत्री की जमानत ख़ारिज करते हुए आरोपी के जमानत पर नये सिरे से सुनवाई करने का आदेश निचली अदालत को दिया था।

कोर्ट में दोनों जमानत का विरोध करतेहुए सरकारी वकील ज्वाला प्रसाद ने बताया कि पहली रिपोर्ट वादी दिनेश चन्द्र त्रिपाठी ने दस सितम्बर2020 को ग़ाज़ीपुर में दर्ज कराई थी।रिपोर्ट में आरोप लगाकर बताया गया कि वादी चित्रकूट की रहने वाली महिला का वकील था और महिला ने पूर्व में गायत्री प्रजापति समेत अन्य के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें वादी ने गायत्री की जमानत ख़ारिज कराई थी।इस मुकदमे में गायत्री प्रजापति के पक्ष में दुराचार पीड़िता का बयान कराने और पक्ष में शपथपत्र देने के लिए आरोपी और उसकी माँ ने जब वादी को कहा तो वादी ने इनकार कर दिया तो आरोपीयो ने झूठा मुक़दमा दर्ज कराने की धमकी दी और वादी की फ़ीस देने से इनकार कर दिया। वही यह भी आरोप है की वादी की गाड़ी ले लिया गया और उसका पैसा नहीं दिया गया।

वही दूसरी रिपोर्ट पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की कंपनी के निदेशक रहे बृज भुवन चौबे ने 17 सितम्बर2020 को गोमतीनगर विस्तार में आरोपी पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, अनिल प्रजापति और चित्रकूट की महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।रिपोर्ट में आरोप लगाकर बताया गया कि चित्रकूट की रहने वाली महिला ने पूर्व में गायत्री प्रजापति समेत अन्य के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी और इस मुकदमे में गायत्री प्रजापति के पक्ष में दुराचार पीड़िता का बयान कराने के लिए आरोपियो ने वादी की पत्नी की गोमतीनगर विस्तार स्थित जमीन को धमकी देकर जबरन चित्रकूट निवासिनी दुराचार पीड़िता के नाम करवा दिया।



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