State Tax NOC is mandatory for demolishing old theaters and building a complex

बंद हो रहे सिनेमाघर
– फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार


वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें



राज्य कर विभाग ने पुराने सिनेमाघरों की जगह मॉल बनाए जाने की अनुमति के साथ एक नियम जोड़ दिया है। ऐसे प्रत्येक सिनेमाघर मालिक को राज्य कर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। साथ ही शहर की महायोजना के अनुसार निर्माण की अनुमति संबंधित विभाग देगा।

नवंबर में राज्य सरकार ने बंद पड़े सिनेमाघरों को बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स में तब्दील करने की अनुमति दे दी थी। प्रदेश में करीब 800 सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर बंद हो चुके हैं और लगभग 150 बंद होने के कगार पर हैं। सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर अधिकांशत: शहर के पुराने सघन इलाकों में स्थित है। अब ऐसे सिनेमा हॉल की जमीन पर मास्टर प्लान में निर्धारित भू उपयोग के आधार पर बहुमंजिला कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकेगा। नक्शा पास करने से पहले राज्य कर वभभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।

ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि सिनेमाघरों के बंद होने के बावजूद जमीन का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। खरबों की जमीन बेकार पड़ी थी। जिससे कारोबारी के साथ-साथ सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था। गुरुवार देर शाम अपर मुख्य सचिव नितिन रमेश गोकर्ण ने राज्य कर आयुक्त और सभी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों को पत्र लिखकर बंद सिनेमाघरों को तोड़ने की अनुमति देने के निर्देश जारी कर दिए। सिनेमाघर तोड़ने से पहले राज्य कर अधिकारी ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ और एनओसी देंगे। एनओसी मिलने के बाद ही पुराने सिनेमाघरों को तोड़कर नए भवन में तब्दील किया जा सकेगा।



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *