
यूपी रेरा
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उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा ) ने विज्ञापन प्रसार नियमों का उल्लंघन करने पर पांच प्रोमोटर्स अट्रैक्टिव निर्माण प्रालि, बसेरा सिटी डेवलपर्स, हालमार्क व्यापार प्रालि, राजीव सन एचयूएफ एवं लैविश बिल्डमार्ट प्रालि पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना ठोंका है।
हालांकि, रेरा सचिव प्रमोद कुमार उपाध्याय ने कहा कि यह जुर्माना टोकन के रूप में है। जो प्रोजेक्ट की लागत का पांच फीसदी भी हो सकता। सचिव के मुताबिक इन प्रोमोटर्स द्वारा अपनी परियोजनाओं के विज्ञापन, प्रचार-प्रसार तथा विक्रय प्रस्ताव में रेरा पंजीयन संख्या एवं यूपी रेरा पोर्टल का प्रमुखता से उल्लेख नहीं किया गया था। प्रोमोटर्स को विज्ञापन के प्रकाशन में हुई गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में इसकी कोई पुनरावृत्ति न करने तथा रेरा अधिनियम के अनुरूप रेरा पंजीयन संख्या एवं रेरा पोर्टल का प्रमुखता से उल्लेख करते हुए पुनः उसी प्रकार का विज्ञापन जारी करते हुए एक शपथ पत्र नियामक प्राधिकरण में जमा करना होगा।
अट्रैक्टिव निर्माण द्वारा आवासीय परियोजना बीसीसी ग्रीन्स, बसेरा सिटी डेवलपर्स द्वारा आवासीय परियोजना बीसीसी ब्लू माउंटेन, हालमार्क व्यापार द्वारा आवासीय परियोजना बीसीसी सफायर एवं राजीव सन एचयूएफ द्वारा आवासीय परियोजना वाधवा पाम रेजेंसी के विज्ञापन में न तो पंजीयन संख्या का उल्लेख किया गया, और न ही यूपी रेरा पोर्टल का। यह सभी परियोजनाएं लखनऊ में स्थित है। लैविश बिल्डमार्ट द्वारा गौतम बुद्ध नगर स्थित अपनी मिक्स्ड परियोजना एमथ्रीएम दी कलीनन के विज्ञापन में भी यही उल्लंघन किया गया।
