
दो हजार रुपये का प्रतीकात्मक नोट
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जिनके पास पास दो हजार रुपए के नोट अभी भी रखे हैं तो उनके पास अब दो दिन का ही मौका बदलने या खाते में जमा करने के लिए है। 30 सितंबर के बाद यह नोट रद्दी हो जाएंगे। मई में आरबीआई द्वारा निर्देशों के तहत दो दिन बाद नोट न तो बदले जा सकेंगे और न ही बैंक खातों में जमा किए जा सकेंगे क्योंंकि आरबीआई की ओर से दी गई समय सीमा में बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।
बीती 19 मई को 2000 रुपए का नोट चलन से बाहर किया गया था। इनको बदलने के लिए 23 मई से 30 सितंबर तक समय दिया गया था। इस दौरान लोग दो हजार के नोट बैंक में बदलने केसाथ ही अपने खाते में जमा भी कर सकते हैं। आरबीआई द्वारी जारी निर्देशों के तहत कोई भी व्यक्ति एक बार में दो हजार के10 नोट किसी भी बैंक से बदल सकता है। इसके लिए उसे पहचान पत्र भी देने की जरूरत नहीं है। बैंक खातों में जमा करने के लिए नोटों की सीमा भी तय नहीं है और लोग 10 से ज्यादा भी नोट खाते में जमा कर सकते हैं। अब नोट बदलने का समय पूरा होने जा रहा और आरबीआई की ओर से अभी तक समय बढ़ाया भी नहीं गया है। लोकसभा में सरकार यह बता चुकी है कि नोट बदलने आ जमा करने केसमय में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा है।
अभी नहीं बढ़ा समय दो दिन का ही मौका
यूनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के मीडिया प्रभारी अनिल तिवारी ने बताया कि आरबीआई की ओर से जो समय नोट जमा करने और बदलने के लिए दिया गया था उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तीस सितंबर तक ही नोट जमा किए जा सकेंगे और बदले जा सकेंगे।
