विस्तार
शहरी क्षेत्र में पार्किंग की समस्या का समाधान करने के साथ ही ऑनलाइन नक्शा पास करने और भवन निर्माण से संबंधित अन्य मानकों को सरल कर दिया गया है। इसके लिए आवास विभाग तैयार भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) में संशोधन कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने बृहस्पतिवार को इससे संबंधित शासनादेश जारी कर दिया है।
बता दें कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) में संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसी कड़ी में आवास विभाग ने इसका शासनादेश जारी किया है। नई व्यवस्था के मुताबिक शहरों में सभी प्रकार के भवनों में पार्किंग की व्यवस्था को अनिवार्य होगा। साथ ही ग्राउंड फ्लोर पर पार्किंग की व्यवस्था करने वाले को एक मंजिला अतिरिक्त निर्माण की अनुमति दी जाएगी।
इसके साथ ही कम जमीन पर अब स्कूल व अस्पताल खोलने का नक्शा भी पास किया जाएगा । बहुमंजिला इमारतों और व्यवसायिक संस्थानों में आए दिन होने वाले शार्ट सर्किट की रोकथाम के लिए तारों की एमबी भी मानक के अनुसार लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।