पंद्रह रुपये का रेलनीर बीस रुपये में बेचना वेंडर को भारी पड़ गया। कीमत से ज्यादा वसूली करने वाले वेंडर पर रेलवे प्रशासन ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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पंद्रह रुपये का रेलनीर बीस रुपये में बेचना वेंडर को भारी पड़ गया। कीमत से ज्यादा वसूली करने वाले वेंडर पर रेलवे प्रशासन ने पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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