Lucknow News: High Court stays the suspension order of BDO of Wazirganj, Gonda

लखनऊ हाईकोर्ट

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने गोंडा के वजीरगंज के बीडीओ को निलंबित करने के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति मनीष कुमार की एकल पीठ ने यह आदेश निलंबित बीडीओ शिव मणि की याचिका पर दिया। याची ने बीते 23 नवंबर को अपने निलंबन आदेश को चुनौती दी थी।

याची का कहना था कि उसे निलंबित करने का आदेश दुर्भावनावश पारित किया गया। उधर, याचिका का विरोध करते हुए सरकारी वकील का कहना था कि याची के खिलाफ गंभीर आरोपों की वजह से उसे निलंबित किया गया।

कोर्ट ने कहा कि याची के खिलाफ बीते 16 अक्तूबर के आदेश से जांच शुरू की गई। जो याची को लघु दंड देने की प्रक्रिया के अनुसरण में थी। जिसमें याची को निलंबित करना जरूरी नहीं था। इसके करीब महीने भर बाद उन्हीं आरोपों में याची को निलंबित करने का प्रश्नगत आदेश दिया गया। जिसमें निलंबन का कोई कारण भी नहीं बताया गया। ऐसे में यह मामला विचार किए जाने योग्य है।

कोर्ट ने मामले में सरकारी वकील को जवाब दाखिल करने का आदेश देकर निलंबन आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। साथ ही मामले की अगली सुनवाई जनवरी के अंतिम सप्ताह में नियत की है।



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