रायबरेली। साधन सहकारी समिति के एक सचिव को गबन करने के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को एक दिन के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। 26 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।दरअसल, लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सीतापुर गांव निवासी अवसान यादव साधन सहकारी समिति लिमिटेड गेंडेपुर में सचिव के पद पर तैनाती के दौरान दस्तावेजों में हेरफेर करके एक लाख 42 हजार 458 रुपये का गबन कर लिया था। 25 नवंबर 1997 को सचिव के खिलाफ गबन का केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। अब जाकर इस मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि सचिव को सजा दिलाने में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाली अभियोजक श्वेता कटियार व खीरों में तैनात पैरोकार आरक्षी राजीव प्रताप का योगदान सराहनीय रहा है।



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