अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा

Updated Fri, 27 Sep 2024 11:46 PM IST

रसगवां स्थित डीएल पब्लिक स्कूल के बिना मान्यता आवासीय विद्यालय चलने का मामला अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया था। विद्यालय के पास केवल कक्षा एक से पांचवीं तक की मान्यता थी, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना धोखाधड़ी से यहां एक से आठवीं तक की कक्षाओं और आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा था।


Manager goes to jail,  running school without recognition

डीएल पब्लिक स्कूल का निरीक्षण करतीं बीईओ पूनम चौधरी
– फोटो : संवाद

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छात्र कृतार्थ की हत्या में जेल गए प्रबंधक दिनेश बघेल पर बेसिक शिक्षा विभाग ने भी शिकंजा कस दिया है। खंड शिक्षा अधिकारी पूनम चौधरी ने 27 सितंबर को उस पर बिना मान्यता कक्षा छह से आठ तक की कक्षाएं चलाने, आवासीय विद्यालय चलाने, धोखाधड़ी और आरटीई के उल्लघंन सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।

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रसगवां स्थित डीएल पब्लिक स्कूल के बिना मान्यता आवासीय विद्यालय चलने का मामला अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया था। रिपोर्ट में खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि विद्यालय के पास केवल कक्षा एक से पांचवीं तक की मान्यता थी, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना धोखाधड़ी से यहां एक से आठवीं तक की कक्षाओं और आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा था। स्कूल संचालक दिनेश बघेल ने विभागीय निर्देशों की अवहेलना की। 

उन्होंने 27 सितंबर को विद्यालय का निरीक्षण किया तो वह बंद मिला। प्रधान पति जगवीर सिंह से स्कूल के संबंध में जानकारी की गई। ग्राम प्रधान मुनेश देवी ने लिखित बयान में कहा है कि इस विद्यालय में कक्षा एक से आठवीं तक की कक्षाएं संचालित हो रही थीं और विद्यालय आवासीय था।



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