Married the rape victim still couldn't escape punishment sentenced to 10 years imprisonment just three days

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– फोटो : अमर उजाला

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आगरा में  अपहरण, दुष्कर्म और पाॅक्सो एक्ट केस के आरोपी ने पीड़िता से निकाह कर लिया। लेकिन वह सजा से बच नहीं पाया। अदालत ने शाहगंज की शिव नगर राधे वाली गली निवासी जावेद को दोषी पाया। निकाह के 3 दिन बाद ही विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट परवेज अख्तर ने 10 साल कठोर कारावास के साथ 7,500 रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी।

थाना शाहगंज में दर्ज मुकदमे के अनुसार किशोरी की मां ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि उनके पति बीमार रहते हैं। 3 जुलाई, 2021 की दोपहर 2 बजे उनकी 16 वर्षीय पुत्री अपने पिता के लिए दवा लेने कैमिस्ट की दुकान पर गई थी। शाम तक घर पर वापस नहीं आने पर आसपास तलाश किया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि उनकी पुत्री को आरोपी जावेद अपने साथ बहलाकर ले गया है। घर पर अलमारी का लॉक खोलकर देखा तो पुत्री नकदी के साथ गहने भी ले गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी जावेद को हिरासत में ले लिया। किशोरी को मुक्त कराया। अभियोजन की तरफ से मामले की पुष्टि के लिए वादिनी, पीड़िता, उसके पिता, स्कूल प्रधानाचार्य निरत श्रीवास्तव, एसआई रामकिशोर, डॉ. विजय लक्ष्मी, पुलिसकर्मी मनोज चौधरी और होटल मालकिन को गवाही के लिए पेश किया गया। आरोपी ने कहा कि 9 नवंबर 2024 को मैंने पीड़िता से निकाह कर लिया है। अब हम पति-पत्नी हैं। साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने सजा सुना दी।



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