संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 26 Feb 2025 12:03 AM IST

{“_id”:”67be0cfc66a95389cd01a7c5″,”slug”:”mason-gets-five-years-imprisonment-for-molesting-a-girl-mainpuri-news-c-174-1-mt11005-132638-2025-02-26″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Agra News: बच्ची से छेड़खानी में राजमिस्त्री को पांच साल की कैद”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}}
संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
Updated Wed, 26 Feb 2025 12:03 AM IST
मैनपुरी। एडीजे विशेष पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट से बच्ची से छेड़खानी के दोष में राजमिस्त्री को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
भोगांव थाने में 9 जनवरी 2021 को मुकदमा दर्ज कराया गया था। बच्ची के पिता ने आरोप लगाया था कि उनके घर में निर्माण कार्य चल रहा था। घर में दो बेटियां थीं। दस साल की बेटी को अकेला पाकर राजमिस्त्री मुस्तकीम निवासी करिया नीम, भोगांव ने छेड़छाड़ की। पुलिस ने मामले में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट में अभियोजन की ओर से अभिषेक गुप्ता ने साक्ष्य और गवाह पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी राजमिस्त्री को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।