mathura 50 thousand rupees will be recovered from the salary of DIOS know the reason

जिला विद्यालय निरीक्षक मथुरा
– फोटो : अमर उजाला

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मथुरा के जिला विद्यालय निरीक्षक पर जन सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दो अलग-अलग एक जैसे मामलों में जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की यह राशि डीआईओएस के वेतन से काटी जाएगी।

संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा मंडल आरपी शर्मा ने जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र लिखे हैं। पत्र में लिखा गया है जन सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आगरा निवासी मुकेश सिंह सिकरवार द्वारा डीआईओएस से कुछ सूचनाएं मांगी गई थीं। डीआईओएस द्वारा सूचनाएं नहीं दी गईं। जिसके बाद दो अलग-अलग मामलों में राज्य सूचना आयुक्त द्वारा उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए यह राशि उनके वेतन से काटने के निर्देश दिए।

 इस निर्देश के आधार पर जेडी आगरा ने डीआईओएस को अपने वेतन से जुर्माने की उक्त 50 हजार रुपये की राशि जमा कराने के लिए निर्देशित किया है। इस पत्र की कॉपी जिलाधिकारी मथुरा व कोषागार में भी भेजी गई है।

संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा आरपी शर्मा ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक पर सूचनाएं न देने के कारण अर्थदंड लगाया गया है जो कि उनके वेतन से जमा कराया जाना है। इस संबंध में डीआईओएस मथुरा को पत्र लिखा गया है।



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