पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई, जिसके बाद आरोपी को बरी कर दिया गया। 

 



Medical report of rape victim: brutality not confirmed accused acquitted

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– फोटो : अमर उजाला

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आगरा में घर में घुसकर महिला के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में मेडिकल में दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई। अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट मदन मोहन ने निबोहरा थाना क्षेत्र के गांव कुसुमपुरा निवासी आरोपी विष्णु उर्फ विनय को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए।

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थाना निबोहरा में दर्ज मामले के अनुसार महिला के पति ने पुलिस उप महानिरीक्षक को प्रार्थनापत्र दिया था। आरोप लगाया कि 12 दिसंबर 2010 की सुबह 11 बजे वह खेत पर गए थे। मां और पत्नी घर पर थीं । इस दौरान आरोपी महावीर, प्रेम शंकर, विष्णु और सुरेंद्र उनके घर के अंदर आ गए। हथियारों के बल पर पत्नी को डराकर सभी ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता की पत्नी के बयान के आधार पर आरोपी विष्णु के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र अदालत में प्रेषित किया था। अभियोजन की तरफ से पीड़िता सहित 7 गवाह अदालत में पेश किए गए।

 



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