कपसाड़ में सुनीता हत्याकांड व रूबी अपहरण और ज्वालागढ़ में सोनू हत्याकांड को देखते हुए निषेधाज्ञा लागी की गई है। गांव में प्रवेश को लेकर तमाम तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 


Meerut: Restrictions imposed in Kapsaad and Jwalagarh, Section 163 implemented, know who will get entry

गांव कपसाड़ में द्वार पर बैरिकेडिंग लगाकर तैनात आरएएफ।
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी



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मेरठ के सरधना थानाक्षेत्र में हुए कपसाड़ कांड और ज्वालागढ़ में सोनू उर्फ रोहित की हत्या के बाद उत्पन्न तनावपूर्ण हालात को देखते हुए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। उप जिलाधिकारी सरधना उदित नारायण सैंगर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत थाना सरधना क्षेत्र के गांव कपसाड़ और गांव ज्वालागढ़ में तत्काल प्रभाव से निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

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