Milkipur by-election: यूपी की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं हो पा रहा है। कोर्ट में दाखिल एक पिटीशन की वजह से ऐसा हो रहा है। अब इस मामले में कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी जवाब मांगा है। 


Milkipur by-election: High Court seeks response from Election Commission, a big decision may be taken on Novem

बाबा गोरखनाथ व अवधेश प्रसाद।
– फोटो : amar ujala



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 इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव मामले में दाखिल जनहित याचिका पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। मिल्कीपुर के प्रभुनाथ तिवारी की याचिका पर न्यायमूर्ति एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने ये आदेश दिया।

तिवारी ने याचिका में उपचुनाव समय से कराने की मांग की है। कोर्ट ने चुनाव आयोग के अधिवक्ता को आदेश दिया कि इस संबंध में आयोग से निर्देश प्राप्त कर अगली सुनवाई पर जवाब दें। बता दें कि कि भाजपा नेता गोरखनाथ की ओर से दाखिल एक निर्वाचन याचिका के लंबित होने के कारण चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर के उपचुनाव की तारीख घोषित नहीं की।

गोरखनाथ ने सपा के अवधेश प्रसाद के विधानसभा चुनाव 2022 में विधायक चुने के खिलाफ दाखिल याचिका वापस लिए जाने का प्रार्थना पत्र दाखिल किया। लेकिन, तय प्रक्रिया नहीं अपनाए जाने के कारण प्रार्थना पत्र पर सुनवाई टल गई।



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