Molestation accused sentenced to 14 years in prison in mau

अदालत(सांकेतिक)
– फोटो : अमर उजाला

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विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने नाबालिग लड़की को शादी के आशय से बहला फुसलाकर भगाने तथा दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद आरोपी को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ ही कुल 55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड जमा हो जाने पर 15 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया।

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विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में लिखा है कि महिला आरक्षी कुमारी रेखा देवी ने पीड़िता को यह कह कर डराया कि अगर वह अपना चिकित्सीय परीक्षण कराती है तो उसकी बच्चेदानी खराब हो जाएगी।



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