Moradabad Court: Three years imprisonment to brothers found guilty of molestation, fine of Rs 80 thousand

अदालत।
– फोटो : अमर उजाला।

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दो सगी बहनों के साथ छेड़खानी के मामले में अदालत ने आरोपी दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कटघर थाने में 18 अप्रैल 2016 को एक किशोरी ने केस दर्ज कराया था।

इसमें उसने बताया था कि 18 अप्रैल की शाम वह अपनी बड़ी बहन के साथ घर में मौजूद थी। इसी दौरान कटघर के गोविंद नगर निवासी पप्पू कश्यप और उसका सोनू कश्यप में घुस आए। दोनों आरोपियों ने पीड़िता और उसकी बहन के साथ छेड़खानी की।

पीड़ित बहनों ने विरोध किया तो आरोपी जान से मारने की धमकी देने लगे। इस बीच पीड़िताओं के पिता भी बाजार से आ गए। जिन्होंने बीच-बचाव कराया तो उनके साथ भी मारपीट की गई। मोहल्ले के लोगों को आता देख सोनू और पप्पू जान से मारने की धमकी दे कर भाग गए।

इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिनके मुकदमे की सुनवाई विशेष पाॅक्सो कोर्ट संख्या एक डॉ. केशव गोयल की अदालत में की गई।

विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार वर्मा और एमपी सिंह ने बताया कि इस मामले में दोनों पीड़ित बहनों और अन्य गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने दोनों भाइयों को घटना का दोषी पाते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।



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