
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी।
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल परिवाद को खारिज करने के मामले में दाखिल की गई निगरानी याचिका में राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाया जाएगा। इसकी अनुमति देते हुए एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंश नारायण ने सुनवाई के लिए 11 मार्च की तारीख तय की है।
गौरतलब है कि याचिका दायर कर निगरानीकर्ता नृपेंद्र पांडे ने बताया था कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो पदयात्रा के दौरान वीर विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ जानबूझकर अपमानजनक बातें कही थीं। एमपीएमएलए के विशेष एसीजेएम अंबरीष कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट में राहुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी देकर आरोप लगाया था कि राहुल ने 17 नवंबर 2022 को अकोला महाराष्ट्र में वैमनस्यता पैदा करने के लिए सार्वजनिक मंच से सावरकर को लेकर अमर्यादित आलोचना की।
निचली अदालत ने पहले इस अर्जी को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया था। बाद में उस परिवाद को क्षेत्राधिकार के बाहर बताते हुए खारिज कर दिया था। निचली कोर्ट के इसी आदेश को निगरानी याचिका के जरिये चुनौती दी गई है। इसमें नृपेंद्र पांडेय ने राज्य सरकार को विपक्षी नहीं बनाया था, केवल राहुल गांधी को विपक्षी बनाया था। मामले की सुनवाई के दौरान आपत्ति आने पर कोर्ट ने राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी।