फेरी पटरी ठेला व्यवसायी संघ के सचिव प्रमोद निगम की गोली मारकर हत्या में आरोपी शूटरों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पंचम) व एमपी/एमएलए यजुवेंद्र विक्रम सिंह की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषी नंदलाल राय उर्फ बबलू लंगड व शेषनाथ शर्मा पर सजा की सुनवाई 14 अप्रैल को होगी। दोनों शूटर मुख्तार अंसारी गिरोह के हैं। दोनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
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आठ साल चली सुनवाई
वादी अभिषेक निगम ने बताया की उसके पिता प्रमोद निगम हत्याकांड का मुख्य आरोपी नंदलाल राय उर्फ बबलू लंगड़ गाजीपुर भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का अहम गवाह था। मुख्तार अंसारी के इशारे पर पक्षद्रोही होकर मुकदमे को षडयंत्र के तहत कमजोर कर मुख्तार अंसारी गिरोह के लिए हत्या, फिरौती और वाराणसी के टावरों में डीजल सप्लाई का काम करने लगा था। आठ साल चली सुनवाई में न्यायपालिका ने दोष सिद्ध कर दिया।