मुजफ्फरनगर।(Muzaffarnagar News) जिला कृषि अधिकारी, मुजफ्फरनगर ने जारी प्रेस विज्ञप्ति मे कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार, मुजफ्फरनगर में जिला उर्वरक समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद में रासायनिक उर्वरकों (डी०ए०पी०, यूरिया, एन०पी०के० एंव एम०ओ०पी० आदि) की उपलब्धता एंव वितरण पर समीक्षा की गयी।
साथ ही कृषकों को सन्तुलित मात्रा में उर्वरकों के उपयोग एंव पोस मशीन द्वारा समस्त अनुदानित उर्वरकों को वितरित करने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी महोदय, द्वारा दिये गये है। उक्त के कम में जनपद के समस्त सहकारी समितियों, निजी खुदरा विक्रेताओं व थोक विक्रेताओं को पोस मशीन का प्रयोग करने तथा जनपद में समस्त विकासखण्डों में नियमित रूप से उर्वरक उपलब्ध होता रहें को सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये, एवं जिला कृषि अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी सहायक निबन्धक सहकारिता के साथ-साथ इफ्फको/ कृभको एवं जिला प्रबन्धक पी०सी०एफ० को निर्देश दिये गये कि वह अपने कार्य क्षेत्र में पड़ने वाले बिक्री केन्द्रों पर नियमित रूप से उर्वरक उपलब्धता एंव वितरण का कार्य सुचारू रूप से कराते रहें
तथा जिला गन्ना अधिकारी को निर्देश दिये कि वह अपने बिकी केन्द्रों पर उर्वरकों की उपलब्धता केन्द्र वार सूची बनाकर जिला कृषि अधिकारी के माध्यम से सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त मुख्य विकास अधिकारी द्वारा निम्न निर्देश दिये गये-१- जनपद के समस्त सहकारी समिति एंव उर्वरक रिटेलर प्रत्येक किसान को उनकी जोत के अनुसार आधार कार्ड के माध्यम से पी०ओ०एस० मशीन के द्वारा ही शत-प्रतिशत उर्वरकों की बिकी करें। २- प्रत्येक सहकारी समिति उर्वरक थोक विकेता/उर्वरक रिटेलर बिना अथॉरिटी लेटर के उर्वरकों का वितरण नहीं करेगें।
३- प्रत्येक सहकारी समिति, निजी उर्वरक थोक विक्रेताध्उर्वरक रिटेलर अपने-अपने प्रतिष्ठान/केन्द्रों पर उर्वरक बीज एवं कीटनाशक के उर्वरक प्राधिकार पत्र, बीज अनुज्ञप्ति पत्र व कीटनाशी अनुज्ञप्ति पत्रो की प्रति चस्पा करेगें। साथ ही प्रत्येक प्रतिष्ठान पर रेट बोर्ड /स्टॉक बोर्ड स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने चाहियें। ४- प्रत्येक सहकारी समिति एंव निजी उर्वरक प्रतिष्ठानों/केन्द्रो पर जिला कृषि अधिकारी एंव जिला कृषि रक्षा अधिकारी के मोबाईल न० अंकित किये जायें। ५- फुटकर उर्वरक विकेताओ को उर्वरक आपूर्ति करने से पूर्व उर्वरक विक्रय प्राधिकार-पत्र की वैधता वैध होंने पर एवं पी०ओ०एस० मशीन सही स्थिति में होने की दशा में ही उर्वरक आपूर्ति की जायें। ६- प्रत्येक विकेता बिकी/स्टॉक रजिस्टर अद्यतन पूर्ण रखे तथा निरीक्षण के समय अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये
। ७- प्रत्येक सहकारी समिति एंव निजी उर्वरक प्रतिष्ठानों/ केन्द्रों पर पोस मशीन में उपलब्ध उर्वरकों की मात्रा में एवं भौतिक रूप से उपलब्ध उर्वरकों की मात्रा में भिन्नता न हों। यदि इस प्रकार की भिन्नता मिलती है तो सम्बन्धित के विरुद्ध उर्वरक नियत्रंण आदेश १९८५ के अर्न्तगत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। ८- प्रत्येक माह टॉप-२० बायर्स का सघन निरीक्षण कर दोषी के विरूद्ध एफ०सी०ओ० १९८५ में उपबन्धों के अर्न्तगत कार्यवाही की जायेगी। ’ कृषकों को मृदा स्वास्थय के आधार पर नाईट्रोजन, फास्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों की बिकी की जायें।
तथा कृषकों को संतुलित उर्वरकों के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाये । १०-सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता को निर्देश दिया गया कि उर्वरक प्रीपोजिशनिगं के लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति अगस्त माह तक कर ली जायें। ११-समस्त उर्वरक एवं बीज निरीक्षक यह सुनिश्चित करें कि छापेमारी के दौरान भिन्न-भिन्न उर्वरकोध्बीज केन्द्रों का निरीक्षण कर गुणवत्ता नियत्रंण सुनिश्चित करें।
१२-समस्त सहकारी समितियों/गन्ना समितियों व निजी विक्रेताओं थोक / खुदरा के पास पोस मशीन होना अनिवार्य है इफ्फको एवं कृभको प्रतिनिधि को निर्देशित किया गया कि जिन विक्रेताओं (सहकारी/निजी) के पास पोस मशीन उपलब्ध नही है अथवा कार्य नहीं कर रही है, को तत्काल पोस मशीन उपलब्ध करायी जायें। १३-जनपद में कोई भी विक्रेता उर्वरको की ओवररेटिंग/कालाबाजारीअवैध भण्डारण/ टैगिंग करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध उर्वरक नियत्रंण आदेश, १९८५ के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। /