मुजफ्फरनगर। (Muzaffarnagar News)आबकारी दुकानों के लिए नए साल 2025-26 को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। जिला आबकारी अधिकारी ने आगामी वर्ष के लिए चयनित आवंटियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की, जिसमें दुकान संचालन से जुड़े नए नियमों और दिशा-निर्देशों पर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आवंटियों को आगामी वर्ष के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं से अवगत कराना था, ताकि वे अपने व्यवसाय को पूरी तरह से कानून के दायरे में रहकर संचालित कर सकें।

बैठक में जिला आबकारी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 01 अप्रैल 2025 से सभी आबकारी दुकानों पर शराब की बिक्री केवल पी०ओ०एस० (POS) मशीन के माध्यम से ही की जाएगी। इसके लिए आवंटियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके अलावा, दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना और डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराना भी अनिवार्य किया गया है।

जिला आबकारी अधिकारी ने आवंटियों को यह भी निर्देश दिए कि वे अपनी दुकानों पर लाइसेंस की शर्तों का पालन करें, निर्धारित एम०जी०क्यू०/एम०जी०आर० का मासिक और त्रैमासिक उठान सुनिश्चित करें, और दुकानों को निर्धारित समय पर खोलें और बंद करें। इसके साथ ही, दुकानों पर साइन बोर्ड लगाना और प्रतिभूति धनराशि को निर्धारित समय के भीतर जमा करना भी अनिवार्य होगा।

सुरक्षा के मद्देनजर, जिला आबकारी अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि दुकानों पर केवल उन्हीं विक्रेताओं को रखा जाएगा, जिनकी पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट साफ हो। इसके अलावा, दुकानों पर स्वच्छता बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया गया।

आवंटियों को यह भी निर्देश दिए गए कि वे अपनी दुकानों की चौहद्दी का नक्शा निर्धारित प्रारूप में कार्यालय को उपलब्ध कराएं, जिसके आधार पर 15 दिनों के लिए अस्थाई अनुज्ञापन जारी किया जाएगा। इस अनुज्ञापन के आधार पर ही मदिरा की प्राप्ति और निकासी की जा सकेगी।

जिला आबकारी अधिकारी ने आवंटियों से यह भी कहा कि वे शीघ्र ही दुकानों के फोटो, चौहद्दी का नक्शा, अनुज्ञापी का चरित्र प्रमाण-पत्र, विक्रेता का फोटो, आधार कार्ड और शपथपत्र कार्यालय को उपलब्ध कराएं। साथ ही, उन्हें निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से अपनी दुकानों के अनुज्ञापन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

आबकारी विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी आवंटियों को अपनी दुकानों पर आवश्यक दस्तावेज रखना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की निरीक्षण या जांच के दौरान पूर्ण सहयोग करने की अपील की गई।

इस बैठक में उपस्थित सभी आवंटियों ने आबकारी अधिकारी के दिशा-निर्देशों का स्वागत किया और 2025-26 के लिए निर्धारित नियमों का पालन करने का वचन दिया। उन्होंने कहा कि ये नए नियम व्यवसाय को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाएंगे।

इस बैठक में जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जिला आबकारी अधिकारी ने समस्त आबकारी निरीक्षकों के साथ मिलकर आवंटियों को नए नियमों से अवगत कराया। यह बैठक जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय परिसर में आयोजित की गई थी।

आबकारी विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कोई आवंटी निर्धारित नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने यह भी कहा कि वह आवंटियों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहेगा और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

इस तरह, मुजफ्फरनगर में आबकारी दुकानों के लिए नए नियम और दिशा-निर्देश 2025-26 के लिए एक नई शुरुआत लेकर आए हैं। ये नियम न केवल व्यवसाय को और अधिक पारदर्शी बनाएंगे, बल्कि सुरक्षा और अनुशासन को भी बढ़ावा देंगे।



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