मुजफ्फरनगर।(Muzaffarnagar News)गणतंत्र दिवस (२६ जनवरी) के अवसर पर आबकारी अनुज्ञापनों को पूर्ण दिवस बन्द रखे जाने का प्राविधान है।उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम १९१० की धारा ४० के अधीन उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, १९६८ के नियम-१३ (ख) एवं आबकारी नीति वर्ष २०२३-२४ में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निर्गत अनुज्ञापनों की निबन्धन एवं शर्तों में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस (२६ जनवरी) के अवसर पर आबकारी अनुज्ञापनों को पूर्ण दिवस बन्द रखे जाने का प्राविधान है।
अतः जनपद मुजफ्फरनगर की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन, मॉडल शॉप, भांग की दुकानों, एफ०एल०-६ध्७ बार अनुज्ञापन तथा डिनेचर्ड स्प्रिट के थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन एफ०एल०-१६/१७, मिथाईल अल्कोहल के एम०ए०-२ व एम०ए०-४ थोक एवं फुटकर अनुज्ञापन दिनांक २६-०१-२०२४ को गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूर्ण दिवस बन्द रखी जायेंगी। इस बन्दी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार के प्रतिफल/अभिकर में छूट आदि देय नहीं होगी।
